दिल्ली में अब नहीं दिखेंगे आवारा कुत्ते? जानें पूरा सच! (No Stray Dogs in Delhi? Know the Full Truth!)

दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट का नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए एक बड़ा आदेश दिया है। इस आदेश के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

  • सभी आवारा कुत्तों को हटाना: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और उन्हें डॉग शेल्टर होम में रखा जाए।
  • सड़कों पर वापस न छोड़ना: कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि पकड़े गए कुत्तों को किसी भी हाल में वापस उन्हीं इलाकों में नहीं छोड़ा जाएगा।
  • अवरोध डालने पर कार्रवाई: अगर कोई व्यक्ति या संस्था इस काम में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  • आठ हफ्ते का समय: कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों (MCD, NDMC) को आठ हफ्तों के अंदर इस आदेश को लागू करने और शेल्टर होम बनाने की रिपोर्ट देने को कहा है।

यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि हाल के दिनों में कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले काफी बढ़ गए हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को खासकर खतरा हो रहा है।

इस फैसले पर कुछ मिली-जुली प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। कुछ लोग इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं, तो वहीं कुछ पशु प्रेमी और मेनका गांधी जैसे कार्यकर्ता इसे अव्यवहारिक और जानवरों के प्रति क्रूरता वाला बता रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में इतने कुत्तों को रखने के लिए पर्याप्त शेल्टर होम नहीं हैं और इससे इकोलॉजिकल संतुलन बिगड़ सकता है।

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